राजनांदगांव। राजनांदगांव में न्यायालय ने मिथ्याछाप स्तर का खाद्य पदार्थ विक्रय करने के आरोप में मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज, ग्राम कोपेडीह के संचालक श्री भवदीप सिंह पर 1 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान पाया गया कि मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज ने पोपो एक्वा पैकेजड ड्रिंकिंग वाटर 250 एमएल (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप स्तर पर विक्रय किया और वह बिना वैध FSSAI अनुज्ञप्ति व पंजीयन के कारोबार चला रहे थे।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) के उल्लंघन के तहत यह दण्ड लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए नियमों का पालन कराना है।
इस आदेश के बाद स्थानीय व्यवसायियों और दुकानदारों के लिए यह एक चेतावनी भी मानी जा रही है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
