राजनांदगांव। डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी दर्शन के लिए दोस्तों के साथ पैदल जा रही भिलाई की युवती को तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवती को गंभीर चोटें आई, जिसे सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि वाहन एक नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि नाबालिग को संप्रेषण गृह भेजा गया है।
मृतिका की पहचान महिमा साहू (उम्र 21 वर्ष),, पिता चंद्रहास साहू, निवासी घासीदास नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिलाई थाना जामुल, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। 24 सितंबर को वह अपने दोस्तों के साथ पैदल डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी दर्शन के लिए निकली थी। ग्राम मनकी में खंडेलवाल बांस डिपो के सामने राजनांदगांव-दुर्ग जीई रोड पर तेज रफ्तार महिंद्रा थार (सीजी 04-क्यूसी 8007) ने उसे टक्कर मार दी।
जांच में पता चला कि वाहन रजत सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने कार को किराए पर नयन सिंह उर्फ छोटू को दिया था। नयन ने उसे आगे एक नाबालिग को चलाने के लिए दे दिया। हादसे के वक्त वही नाबालिग कार चला रहा था। हादसे के बाद आरोपी रजत सिंह ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की और फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति राजू कुमार धुर्वे को चालक बताकर पेश किया।
थाना सोमनी पुलिस ने धारा 106, 61 (2), 238 बीएनएस व मोटरयान अधिनियम की धारा 199 (क) के तहत केस दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों में रजत सिंह (31), निवासी-सेक्टर-2, मर्टर नं.-17/एफ, भिलाई, नयन सिंह उर्फ छोटू (31), निवासी-जयंती नगर, दुर्ग, राजू कुमार धुर्वे (26), मूल निवासी-सोमनापुर, हाल निवासी-ग्राम फंडा, दुर्ग एवं नाबालिग वाहन चालक, जिसे संप्रेषण गृह भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव की टीम ने मामले की तफ्तीश की। जांच में साफ हुआ कि यह केवल एक्सीडेंट नहीं, बल्कि लापरवाही और साक्ष्य छिपाने की गंभीर कोशिश थी। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह राजनांदगांव भेजा गया।

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