राजनांदगांव। थाना बोरतलाव पुलिस ने शराब भट्टी के आसपास संचालित ढाबों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ढाबा संचालकों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36 (सी) के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व में यह कार्रवाई 09-10 सितंबर 2025 को की गई।
पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब दुकान के पास संचालित कुछ ढाबों में ग्राहकों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। इस पर टीम ने तत्काल रेड मारकर अपना ढाबा, टाइगर ढाबा और सलीम ढाबा में चेकिंग की। सभी ढाबों में शराब सेवन की सुविधा और संसाधन मौजूद पाए गए।
रेड के दौरान गिरफ्तार किए गए ढाबा संचालकों की पहचान राकेश साहू पिता भीखारी साहू (38 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 01, बोरतलाव, अपराध क्रमांक 44/25, धारा 36 (च), आबकारी एक्ट, भुनेश्वर मरकाम पिता छेरकू मरकाम (30 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 04, बोरतलाव, अपराध क्रमांक 45/25, धारा 36 (च), आबकारी एक्ट, शेख सलीम पिता शेख बसीर खान (46 वर्ष), निवासी-इंदिरा नगर, डोंगरगढ़, हाल-रहवासी टाइगर ढाबा, ग्राम-बरनाराकला, अपराध क्रमांक 47/25, धारा 36 (च) आबकारी एक्ट शामिल है।
थाना बोरतलाव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब भट्टी के आसपास किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई ढाबा संचालक या अन्य व्यक्ति शराब सेवन या बिक्री को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध शराब या उससे जुड़ी गतिविधियों की सूचना थाना स्तर पर तत्काल दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे।

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