मोहला। पुलिस अधीक्षक मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी वायपी सिंह के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजय कुमार यादव थाना खड़गांव के नेतृत्व में खड़गांव पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करते हुये आरोपी को किया गिरफ्तार।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि थाना खड़गांव के अपराध क्रमांक 62/2025 धारा 137 (2), 64 (;1) बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट के प्रार्थी ॅने थाना आकर बताया कि दिनांक 30.07.2025 के करीबन 13.30 बजे पीड़िता ने घर से बिना बताये कहीं चली गयी हैं जो आज तक घर वापस नहीं आयी हैं। आसपास रिश्तेदारों में पता-तलाश किया कहीं पता नहीं चला है। पीडिता को नाबालिग जानते हुये कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा माता-पिता के सहमति के बिना वैध संरक्षण से बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 62/2025 व धारा 137 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। गुमशुदा की लगातार पतासाजी की जाती रही उसी दौरान ज्ञात हुआ कि पीड़िता को भैंसबोड का नवीन कुमार मांझी बहला-फुसलाकर भगा ले गया हैं और मुंबई में हैं। टीम भेजने की तैयारी की जा रही तथा आरोपी के परिजनों को सक्त हिदायत दिया गया था कि आरोपी को पीड़िता के साथ वापस बुलाये किन्तु परिजनों द्वारा भी पुलिस को लगातार गुमराह किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 19.09.2025 को मुखबीर से सूचना मिली की गुमशुदा आरोपी नवीन मांझी के घर भैंसबोड में हैं। दबिश देकर गुमशुदा को दस्तयाब किया गया। माननीय न्यायालय में कथन कराने पर पीड़िता ने बताई कि आरोपी नवीन कुमार मांझी घटना दिनांक 30.07.2025 को पीडिता को उसके घर गांव से पुराने परिचय का लाभ उठाते हुये बहला-फुसलाकर राजनांदगांव ले गया और वहां से ट्रेन से मुंबई ने जाकर कन्स्ट्रक्शन साईट में परिचितों के साथ रुका रहा और नाबालिग पीड़िता से लगातार बलात्कार करता रहा। आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता से बार-बार शारीरिक संबंध स्थापित कर गंभीर अपराध को अंजाम देने से प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 (1) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी नवीन कुमार मांझी पिता प्रताप सिंह मांझी, उम्र-19 साल, साकिन-भैंसबोड, थाना-मोहला को दिनांक 21.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।

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