राजनांदगांव। थाना बागनदी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान पशु तस्करी कर रहे दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों द्वारा पिकअप वाहन में दो मवेशियों को क्रूरता पूर्वक भरकर महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन को घेराबंदी कर रोका और दोनों आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया। मामले में पशु क्रूरता अधिनियम एवं कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
घटना 09 सितम्बर 2025 की रात्रि की है, जब बागनदी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बोलेरो पिकअप (क्रमांक सीजी08-एए 8239) में मवेशियों को भरकर ग्राम कोठीटोला के जंगल रास्ते से कत्लखाने नागपुर ले जाया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी विजय मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल घेराबंदी की गई।
कैम्प कोठीटोला के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने देखा कि सफेद रंग का पिकअप वाहन चारों ओर से काले तिरपाल से ढंका हुआ तेजी से आता दिखाई दिया। रोकने पर चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्टॉपर लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर वाहन को पकड़ लिया।
वाहन की जांच करने पर पीछे दो मवेशी (भैंसा) बिना चारा-पानी व बैठने की जगह के क्रूरता पूर्वक बंद मिले।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मवेशियों को गेरूघाट जोब से भरकर कत्लखाने ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया, जिसमें नेहरू दास मंडले पिता शुधचंद मंडले, उम्र 25 वर्ष, निवासी सीतागोटा, थाना बागनदी एवं कृष्णा बुधराम तुरकर पिता बुधराम तुरकर, उम्र 33 वर्ष, निवासी कुलरभट्टी, थाना सालेकसाए जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) शामिल है।
आरोपियों से 02 नग मवेशी अनुमानित कीमत 50,000 रूपये, बोलेरो पिकअप वाहन (सीजी 08-एए 8239), कीमत-5,00,000 रूपये कुल जुमला जब्ती 5,50,000 रूपये है।
आरोपियों को अपराध क्रमांक 25/2025 के तहत कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4ए 6, 10 पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय मिश्रा, सउनि भागवत प्रसाद धुर्वे, आरक्षक अनिल टोन्डे, दीपक साहू सहित समस्त थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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