राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने नवविवाहिता मोनिका रामटेके की संदिग्ध मौत के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पतिए सास और रिश्तेदार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला 26 नवंबर 2025 को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेड्री राजनांदगांव से मिले अस्पताली मेमो के बाद सामने आया था, जिसमें मोनिका को मृत अवस्था में लाया गया बताया गया था।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक तनुप्रिया ठाकुर ने पुलिस चौकी चिखली टीम के साथ जांच शुरू की। मृतिका के परिजनों के कथनों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला संदिग्ध पाया गया। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने धारा 103 (1), 3 (5), 238 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया।
जांच में सामने आया कि मृतिका के पति रवि रामटेके, सास प्रमिला रामटेके और रिश्तेदार अजय उर्फ करन डोंगरे द्वारा लंबे समय से मृतिका के साथ मारपीट व चरित्र संदेह को लेकर विवाद किया जाता था। पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया कि 26 नवंबर को दोपहर में सोते समय मोनिका की वायर से गला दबाकर हत्या की गई।
इस मामले में रवि रामटेके, उम्र 24 वर्ष, प्रमिला रामटेके, उम्र 46 वर्ष एवं अजय उर्फ करन डोंगरे, उम्र 19 वर्ष तीनों आरोपी गौरीनगर, वार्ड 13, चौकी चिखली क्षेत्र के निवासी हैं।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गयाए जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक तनुप्रिया ठाकुर, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक राज कुमार वर्मा, महिला प्रधान आरक्षक माया सिंह गौर, आरक्षक सुनील बैरागी, गोपाल पैकरा, आदित्य सोलंकी, महिला आरक्षक सिन्धु फुले सहित चिखली पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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