राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने जिले से बिना अनुमति के प्रवास करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ मंडी सचिव प्रवर श्रेणी डोंगरगांव श्री गोपाल राम सुनहरे को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1969 (एस्मा) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार, जिले में धान के अवैध भंडारण और परिवहन के संबंध में आवश्यक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में वरिष्ठ मंडी सचिव अनुपस्थित रहे और बिना सक्षम अनुमति के जिले से बाहर प्रवास पर थे। इस कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया।
कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर श्री सुनहरे को उपस्थित होकर लिखित रूप में बताना होगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। आदेश के उल्लंघन को लेकर यदि संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया तो एस्मा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग ने धान खरीदी से संबंधित सभी कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।
