राजनांदगांव। ऑनलाइन सट्टा कारोबार में फर्जी बैंक खाता उपलब्ध कराने के मामले में करीब दो साल से फरार चल रहे तीसरे आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
प्रार्थी देवलाल साहू, निवासी ग्राम गठुला, ओपी चिखली, ने दिनांक 29 जनवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 27 जून 2023 को विनायक साहू, निवासी चिखली ने सरकारी योजना का झांसा देकर उसे और उसकी पत्नी पूर्णिमा साहू को ममता नगर स्थित केनरा बैंक ले जाकर खाता खुलवाया।
खाता खुलवाने के बाद विनायक ने दोनों के पासबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए और 2000 रुपये देकर चलता कर दिया। जब प्रार्थी ने पासबुक और एटीएम मांगा तो कहा गया कि खाता आटोमेटिक बंद हो जाएगा।
कुछ दिन बाद बैंक मैनेजर और बेंगलुरु से आए अधिकारी ने जानकारी दी कि खाते में करोड़ों रुपये का लेनदेन हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली में धारा 420 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 60/2024 दर्ज किया गया।
पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी विनायक साहू, उम्र 18 वर्ष 11 माह और शहबाज खान, उम्र 26 वर्ष को दिनांक 29.01.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
मामले के तीसरे आरोपी गणेश उर्फ शिव देवांगन पिता स्व. सुभाष देवांगन, उम्र 25 वर्ष, निवासी कलारपारा, जय स्तंभ चौक, थाना कोतवाली, जिला-राजनांदगांव को लंबे समय से पुलिस तलाश रही थी।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा।
पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम, प्रआर जी. सिरिल, आरक्षक रंजित चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, श्रीनिवास राव एवं थाना स्टाफ की सक्रिय और सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि साइबर और आर्थिक अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि किसी भी लालच में आकर अज्ञात लोगों को अपने दस्तावेज, खाता या एटीएम कार्ड न दें।

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