राजनांदगांव। नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति लगे लगभग 130 अवैध विज्ञापन बोर्ड, पोस्टर और बैनर हटाए। यह कार्रवाई निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर की गई।
निगम की टीम ने लखोली नाका चौक, नंदई, गंज चौक, रामाधीन मार्ग, कामठी लाइन सहित अन्य स्थानों पर विद्युत पोल, निजी भवनों की दीवारों, छत और फ्लाईओवर के पिलरों में लगे अवैध होर्डिंग्स और पोस्टर हटाए।
आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में कई विज्ञापन एजेंसियों और व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति बोर्ड और पोस्टर लगाए गए थे, जो छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 और नगर पालिका अधिनियम 1956 का उल्लंघन हैं। पूर्व में नोटिस जारी कर इन्हें हटाने के निर्देश दिए गए थेए लेकिन अनुपालन नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई।
आयुक्त ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति लगे विज्ञापन बोर्ड स्वेच्छा से हटाए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो निगम द्वारा अर्थदंड लगाकर बोर्ड जब्त कर लिए जाएंगे और अवैध विज्ञापनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उत्पन्न होने वाले हर्जाने और खर्चे के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार होंगे।
नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी सख्त निगरानी रखी जाएगी।

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