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    Home » लालबाग में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का कड़ा एक्शन, 7 आरोपी गिरफ्तार
    छत्तीसगढ़

    लालबाग में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का कड़ा एक्शन, 7 आरोपी गिरफ्तार

    chhattisgarhmailBy chhattisgarhmailJanuary 9, 2026No Comments3 Mins Read
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    राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र में ढाबा संचालकों द्वारा अवैध शराब बिक्री और सेवन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के नेतृत्व और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।

    संयुक्त कार्यवाही में ढाबों पर छापा
    07 जनवरी को पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने लालबाग थाना क्षेत्र में संचालित ढाबों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान, आरोपियों द्वारा अवैध रूप से शराब बेचे जाने, पिलाए जाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने के कई मामले सामने आए। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किए हैं।

    जप्ती विवरण
    कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से कुल 66 पौवा शराब बरामद की। जप्त किए गए शराब का कुल मूल्य ₹36,080/- है।
    जप्त शराब का विवरण:

    16 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब

    30 पौवा शोले देशी प्लेन शराब

    16 पौवा सवा शेर देशी प्लेन शराब

    04 पौवा सिडिकेट व्हिस्की

    01 मोटरसाइकिल

    गिरफ्तार आरोपी:

    राहुल यादव (25 वर्ष), पेण्ड्री वार्ड, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव (धारा 34(2) आबकारी एक्ट)

    मधु विश्वकर्मा (32 वर्ष), ग्राम रामपुर, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव (धारा 34(1) आबकारी एक्ट)

    मनीष तेजवानी (30 वर्ष), नंदई वार्ड, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (धारा 36(क) आबकारी एक्ट)

    जितेन्द्र सिंह (51 वर्ष), एच.आई.जी.-56, कमला कॉलेज के पास, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (धारा 36(क) और 36(च) आबकारी एक्ट)

    प्रणय श्रीवास्तव (27 वर्ष), केलाबाड़ी, साहू सदर के पास, चौकी पदमनाभपुर, जिला दुर्ग (धारा 36(च) आबकारी एक्ट)

    वेदप्रकाश साहू (39 वर्ष), आदित्य नगर, जिला दुर्ग (धारा 36(च) आबकारी एक्ट)

    पारसराम साहू (25 वर्ष), तितुरडीह, नया पारा, चौकी पदमनाभपुर, जिला दुर्ग (धारा 36(च) आबकारी एक्ट)

    आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई
    पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 34(1), 36(क) और 36(च) के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध शराब बिक्री, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

    पुलिस की सराहनीय भूमिका
    इस सफल कार्रवाई में आईपीएस अधिकारी श्री आदित्य कुमार, प्र.आर. सुरेश राजपुत, आर. रामखिलावन सिन्हा, आर. भुपेन्द्र वर्मा, आर. मिथलेश पटेल और आर. मोडियम संतोष की भूमिका सराहनीय रही है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें, ताकि ऐसी कार्रवाइयों को और भी सख्त किया जा सके और समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

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