राजनांदगांव। नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में छुरिया पुलिस ने बसंतपुर थाना के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर नाबालिग से लगातार शारीरिक संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने का आरोप है।
मामला 12 जनवरी 2026 का है, जब थाना बसंतपुर को जिला अस्पताल राजनांदगांव से एक अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ। इसमें बताया गया कि 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की डिलीवरी हुई है और वह इलाजरत है। जांच के दौरान पीड़िता के पिता ने लिखित आवेदन देकर बताया कि आरोपी कोमल साहू ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का प्रलोभन देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया] जिससे वह गर्भवती हो गई और एक पुत्री को जन्म दिया।
शिकायत पर प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (2) (एम),, 65 (1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध पाया गया। प्रारंभ में थाना बसंतपुर में बिना नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। चूंकि मूल घटना स्थल थाना छुरिया क्षेत्र का था, इसलिए केस डायरी थाना छुरिया भेजी गई, जहां असल नंबरी अपराध दर्ज कर आगे की जांच की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में छुरिया पुलिस ने बसंतपुर थाना के सहयोग से आरोपी की तलाश शुरू की।
पूछताछ में अपराध स्वीकार होने पर 14 जनवरी 2026 को आरोपी कोमल साहू पिता पंचू साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम आटरा, थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना आगे भी जारी है।

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