राजनांदगांव। मां लक्ष्मी विसर्जन के दौरान शंकरपुर मोहल्ले में गाली-गलौच करते हुए मारपीट और चाकू लहरा कर जान से मारने की धमकी देने वाले आदतन बदमाश आरोपी सूरज पाठक उर्फ बऊवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 296, 351 (2), 115 (2) बीएनएसए 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से एक धारदार लोहे का चाकू भी जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी सूरज पाठक (20 वर्ष) ने 24 अक्टूबर 2025 को मां लक्ष्मी विसर्जन के दौरान मोहल्ले के लोगों से पुरानी रंजिश को लेकर अश्लील गाली-गलौच की और हाथ मुक्का से मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने अपने पास रखे चाकू को लहरा कर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चाकू जब्त किया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में हत्या और मारपीट के मामले भी दर्ज हैं।
आरोपी के पिता, शम्भू पाठक (52 वर्ष), जो स्वयं भी मोहल्ले में वाद-विवाद कर मारपीट करने की धमकी देते थे, को भी गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, सउनि शत्रुहन टण्डन, प्रधान आरक्षक अरूण कुमार नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, मनोज जैन, आदित्य सोलंकी, नागेश्वर साहू, जयराम निषाद, तामेश्वर भुआर्य, गोपाल पैकरा और चिखली पुलिस स्टाफ का अहम योगदान रहा।

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