राजनांदगांव। नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे को रोकने और समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को मंगल भवन पुलिस लाइन में रेंज स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम क्रम का आयोजन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, राजनांदगांव रेंज द्वारा किया गया, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के प्रावधानों और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने एनडीपीएस अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं, तलाशी एवं जब्ती की वैधानिक प्रक्रिया, साक्ष्य संधारण, केस डायरी लेखन, चार्जशीट तैयार करने तथा न्यायालयीन प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया। अधिकारियों को बताया गया कि जांच के दौरान तकनीकी त्रुटियों से बचना बेहद आवश्यक है, जिससे मामलों में दोष सिद्धि की दर बढ़ाई जा सके।
प्रशिक्षण सत्र में मादक पदार्थों की पहचान, उनकी सैंपलिंग प्रक्रिया और कानूनी दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार करने की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया गया कि कॉमर्शियल मात्रा में मादक पदार्थ मिलने पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान है।
समापन अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज बालाजी राव ने कहा कि वर्तमान समय में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत नई वैज्ञानिक तकनीकों और विभिन्न पोर्टलों का उपयोग करते हुए विवेचना को मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, तकनीकी रूप से सुदृढ़ जांच और टीम वर्क की आवश्यकता पर बल देते हुए इस प्रशिक्षण को विवेचकों के लिए उपयोगी बताया।
कार्यशाला में केके चतुर्वेदी (डीडीपी, महासमुंद), उप पुलिस अधीक्षक केशरी नंद नायक, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अधीक्षक अनिल कुमार तथा पूर्व डीएसपी राकेश जोशी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता वाधवानी, उप पुलिस अधीक्षक नवी मोनिका पांडे, एसडीओपी गंडई मानक लाल कश्यप, एसडीओपी मानपुर नोहर लाल मंडावी सहित राजनांदगांव रेंज के चारों जिलों से सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर तक लगभग 66 अधिकारियों ने सहभागिता की।

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