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    Home » अवैध निर्माण बिना किसी पेनाल्टी के वैध करेगा राजनांदगांव प्रशासन : कुलबीर सिंह छाबड़ा
    छत्तीसगढ़

    अवैध निर्माण बिना किसी पेनाल्टी के वैध करेगा राजनांदगांव प्रशासन : कुलबीर सिंह छाबड़ा

    chhattisgarhmailBy chhattisgarhmailNovember 6, 2025No Comments3 Mins Read
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    राजनांदगांव। म्युनिस्पल स्कूल गांधी सभागृह में बने 12 व्यवसायिक दुकानों पर आपत्ति जाहिर करते हुए पूर्व पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा सर्वेश्वरदास स्कूल खसरा नं. 166/2 में वर्ष 2018 में व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। वर्ष 2020 में निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र ठेकेदार को दे दिया गया। वर्ष 2024 में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा खसरा नं. 166/2 में 12 निर्मित दुकानों की भूमि 7296 वर्गफुट की मांग भूमि आबंटन के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया है। जिस पर तहसीलदार द्वारा उपंसचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभागए नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अन्य संबंधित विभागों से भूमि आबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। जिस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है एवं अन्य कुछ विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। जिस पर तहसीलदार कार्यालय द्वारा भूमि आबंटन की सहमति का प्रकरण उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की नस्ती में सहमति जताते हुए कलेक्टर से सहमति लेकर आयुक्त नगर पालिक निगम को खसरा नंबर 166/2 में से 7296 वर्गफुट भूमि नगर निगम को आबंटित कर दी। छह साल से नगर निगम द्वारा बनाए गए म्युनिस्पल स्कूल में व्यवसायिक परिसर अवैध निर्माण रहा है। जिस पर तहसीलदार, उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नजूल अधिकारी ने अवैध निर्माण पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए भूमि आबंटन की सहमति दे दी। जिस प्रकार इस अवैध व्यवसायिक परिसर दुकानों की जमीन को दुकानें बनने के छह साल बाद अवैध निर्माण को वैध करते हुए तथा बिना कोई दंडात्मक कार्यवाही करते हुए भूमि को आबंटित कर दिया। टाउन प्लानिंग (मास्टर प्लान) के नियमों को भी दरकिनार कर दिया।
    श्री छाबड़ा ने आगे कहा कि यह नियम नागरिकों के लिए भी लागू होगा। यदि किसी नागरिक ने बिना अनुमति के यह ले.आउट में लेट होने से कोई भी निर्माण किया है तो यह अवैध निर्माण भी वैध इसी प्रकार होगा जैसे नगर निगम द्वारा म्युनिस्पल स्कूल में बनाए गए अवैध व्यवसायिक परिसर को तहसीलदार, उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल अधिकारी और कलेक्टर ने वैध किया है। जनता के लिए भी यही नियम लागू होना चाहिए और नागरिकों को जो कि ले-आउट या अतिक्रमण, अवैध निर्माण में नोटिस का सामना कर रहे हैं तो मेरे पास यह दस्तावेज है जिनके आधार पर सर्वेश्वरदास स्कूल में अवैध परिसर को वैध किया गया है इसी आदेश के तरह जनता के बनाए हुए निर्माण किए हुए मकान, परिसर भी बिना पेनाल्टी, जुर्माना दिए प्रशासन को वैध करना पड़ेगा। नागरिक चाहेंगे तो मैं उनके साथ इन दस्तावेजों को लेकर चलने के लिए तैयार हूं, जिनसे इन्हें राहत मिलेगी।

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